नजर छत्तीसगढ़ Digital News Platform ⌕
LIVE 12 Oct, 10:33 AM छत्तीसगढ़
BREAKING
Chhattisgarh : सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों में आएगी तेजी, PWD सचिव मुकेश कुमार बंसल ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता पर सख्तीकोरबा SP कार्यालय में पदस्थ आरक्षक की पत्थलगांव में पेड़ पर लटकी मिली लाश, पुलिस महकमे में शोक की लहर, मौत की वजह रहस्यमयीCG Accident News: अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, 18 साल के युवक की मौत; दो की हालत गंभीरडांट से नहीं, प्यार से बदलता है इंसान: नंदाराम कस्वां की कहानी देती है बड़ी सीखNavratri 2026: आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ, मां शैलपुत्री की आराधना से शुरू हुआ शक्ति पर्वछत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के दो अहम फैसले, पूर्व अग्निवीरों की आरक्षक पदों पर होगी भर्तीशिक्षिका उर्मिला सिदार सेवानिवृत्त, शिक्षा के साथ साहित्य और समाजसेवा में भी दिया अहम योगदानKorba सर्वमंगला मंदिर में नवरात्र की व्यापक तैयारी…ज्योति कलश प्रज्ज्वलन की भी तैयारियां पूरी हो गईसिद्ध शक्ति देवी कालिका मंदिर में नवरात्रि पर्व की तैयारियाँ जोरों पर, ब्रह्म मुहूर्त में 3:45 बजे होगा दीप प्रज्वलनडोंगरगढ़ नवरात्रि मेले में 1,100 से अधिक पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा की कमान
Local

सूरजपुर में पुलिस कांस्टेबल की पत्नी और बेटी के हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी कुलदीप समेत 3 को फांसी; चौथे दोषी को उम्रकैद

Nazar Chhattisgarh

सूरजपुर,08 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में घटित बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड में स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को मरते दम तक उम्रकैद की सजा दी गई है। यह फैसला मामले की सुनवाई कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने 29 सितंबर को मामले में 4 आरोपियों को हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना था। पीड़ित पक्ष के वकील संजय अंबस्ट ने कहा कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का है। कोर्ट से आरोपियों को अधिकतम सजा देने की मांग की जाएगी।

गौरतलब है कि ये पूरा घटनाक्रम 14 अक्टूबर 2024 का है। सूरजपुर जिले मेें पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वारदात से पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और इसके बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई।आरोपियों ने उसकी बेटी की भी धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। दोनों के शव घर से करीब 5 किलोमीटर दूर फेंके गए थे। इस जघन्य हत्याकांड की सुनवाई न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने 29 सितंबर को चारों आरोपियों को हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना था।

दोषी करार दिए जाने के बाद अब कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए तीन दोषियों को मृत्युदंड और चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता संजय अंबस्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का बताया था। उन्होंने कोर्ट से दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले में न्यायिक प्रक्रिया का अगला चरण महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मृत्युदंड की सजा के मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया भी होती है।

दोषी करार होने के बाद कुलदीप के व्यवहार पर भी उठे थे सवाल 29 सितंबर को दोषी करार दिए जाने के बाद मुख्य आरोपी कुलदीप साहू का कोर्ट से बाहर निकलते समय का व्यवहार भी चर्चा में रहा था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वह पत्रकारों की ओर देखकर हंसता नजर आया और कैमरे की तरफ स्माइली का इशारा किया था।अब कोर्ट के फैसले के बाद सूरजपुर के इस बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड में तीन दोषियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

Related News

📲 Install App