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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के दो अहम फैसले, पूर्व अग्निवीरों की आरक्षक पदों पर होगी भर्ती

Nazar Chhattisgarh

रायपुर,11 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सेवाओं में अवसर देने और आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने से संबंधित दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही, राज्य शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर पहले ही श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुका है। इस निर्णय से सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस सेवा में रोजगार का अवसर मिल सकेगा।

बैठक में लिए गए दूसरे निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। इस बदलाव के बाद विभाग का आधिकारिक नाम संशोधित किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद के इन दोनों निर्णयों का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों के कौशल का उपयोग राज्य की सेवाओं में करना और विभागीय नामकरण में बदलाव करना है।

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